Sindhu Darshan Teerth Yatra Sahayata Anudan Yojana 2026
बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने राज्य के नागरिकों को लद्दाख स्थित पवित्र सिन्धु नदी के दर्शन के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा सहायता अनुदान योजना 2026 शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत पात्र तीर्थयात्रियों को यात्रा पूरी करने के बाद यात्रा व्यय का 50% अथवा अधिकतम ₹20,000 (जो कम हो) तक का अनुदान सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से दिया जाएगा।
यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इस लेख में पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से दी गई है।
Sindhu Darshan Teerth Yatra Sahayata Anudan Yojana 2026 : Overview
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा सहायता अनुदान योजना 2026 |
| विभाग | पर्यटन विभाग, बिहार सरकार |
| लाभार्थी | बिहार के स्थायी निवासी |
| अधिकतम अनुदान | ₹20,000 |
| अनुदान का आधार | यात्रा व्यय का 50% या ₹20,000 (जो कम हो) |
| भुगतान का माध्यम | DBT (Direct Benefit Transfer) |
| चयन | पहले आओ, पहले पाओ |
| प्रति वर्ष लाभार्थी | अधिकतम 100 तीर्थयात्री |
योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य बिहार के स्थायी निवासियों को लद्दाख स्थित पवित्र सिन्धु नदी के दर्शन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा भारतीय संस्कृति, इतिहास एवं आध्यात्मिक विरासत से जोड़ना है। इससे अधिक से अधिक श्रद्धालु आर्थिक सहायता प्राप्त कर अपनी तीर्थ यात्रा पूरी कर सकेंगे।
योजना के लाभ
- यात्रा व्यय पर आर्थिक सहायता।
- अधिकतम ₹20,000 तक अनुदान।
- राशि सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 लाभार्थियों का चयन।
- “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी—
- बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु कम से कम 18 वर्ष हो।
- यात्रा पूर्ण करने के बाद आवेदन करना होगा।
- यात्रा पूर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- यात्रा व्यय से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
- जीवन में केवल एक बार इस योजना का लाभ मिलेगा।
- राज्य अथवा केंद्र सरकार की समान योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
अनुदान राशि
यात्रा पूरी करने के बाद पात्र तीर्थयात्रियों को—
- यात्रा व्यय का 50 प्रतिशत
या - अधिकतम ₹20,000
जो भी कम होगा, उतनी राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया
यात्रा पूर्ण करने के बाद निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना होगा।
आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज जमा करने होंगे—
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- यात्रा पूर्ण होने का प्रमाण
- यात्रा व्यय से संबंधित दस्तावेज
- बैंक खाता विवरण
- Undertaking
सभी आवेदन पर्यटन निदेशालय, बिहार पटना के कार्यालय में जमा किए जाएंगे।
चयन प्रक्रिया
- पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर चयन।
- आवेदन एवं दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
- पात्र पाए जाने पर अनुदान सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- यात्रा प्रमाण पत्र
- यात्रा व्यय की रसीदें
- पासपोर्ट आकार फोटो
- मोबाइल नंबर
- Undertaking
महत्वपूर्ण बातें
- एक व्यक्ति को जीवन में केवल एक बार लाभ मिलेगा।
- यात्रा पूरी होने के बाद ही आवेदन स्वीकार होगा।
- अधिकतम 100 लाभार्थियों को प्रति वर्ष लाभ मिलेगा।
- अनुदान DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा।
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FAQs
Q1. इस योजना में कितना अनुदान मिलेगा?
यात्रा व्यय का 50% अथवा अधिकतम ₹20,000 (जो कम हो)।
Q2. कौन आवेदन कर सकता है?
बिहार का स्थायी निवासी जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
Q3. आवेदन कब किया जाएगा?
सिन्धु दर्शन यात्रा पूरी करने के बाद।
Q4. भुगतान कैसे मिलेगा?
DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में।
Q5. क्या इस योजना का लाभ दोबारा मिल सकता है?
नहीं, एक व्यक्ति को जीवन में केवल एक बार लाभ मिलेगा।
निष्कर्ष
सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा सहायता अनुदान योजना 2026 बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहल है। इस योजना के माध्यम से श्रद्धालुओं को लद्दाख स्थित पवित्र सिन्धु नदी के दर्शन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि आप पात्र हैं और सिन्धु दर्शन यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो यात्रा पूर्ण करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन अवश्य करें।