Bihar Vidyalay Rasoiya Vacancy 2024

Post Name Bihar Vidyaly Cook Vacancy 2024
Post Update 25/09/2024
Job Type State GOVT

Vacancy Short Information : बिहार शिक्षा विभाग ने विद्दालय रसोइया एवं सहायक भर्ती की प्रक्रिया फिर से सुरु कर दी है जिसमे बताया गया है की  बिहार विद्दालय रसोइया एवं सहायक की इस भर्ती में अभ्यर्थी को अपने ही गृह जिले में आवेदन करने का मौका दिया जायेगा , एक अभयर्थी दो जिलों में आवेदन नहीं कर सकते हैं ,विस्तृत जानकारी इस पोस्ट में दी गई है || 

बिहार विद्दालय रसोइया सह सहायक भर्ती 2024,

Bihar Vidyaly Cook Vacancy 2024,

Bihar Sarkari School Cook Bharti,

RojgarBihar.com,

Important Dates
Apply  Start 23/09/2024
Online Last date 30/DEC/2024

 

Application Fee Details
GEN/EWS/OBC (Male) No Fee
GEN/EWS/OBC (Female) No fee
SC/ST (Male & Female) No fee

 

Age Limit
Minimum Age 18 Year
Maximum Age 40 Year

 

Qualification/Eligbility

रसोईया-सह-सहायक की योग्यता :- कोई भी स्वस्थ स्त्री अथवा पुरूष रसोईया-सह-सहायक के रूप में कार्य पर लगाये जाने के लिए योग्य माना जाएगा|

Vacancy Details

रसोइया सह सहायक की संख्या स्कूल में नामांकित बच्चों की संख्या पर आधारित है जैसे 25 बच्चे एक स्कूल में पढ़ते है तो उस स्कूल में रसोइया की संख्या 1 होगी। 

नामांकित बच्चे रसोइया की संख्या
1-25 1
26-100 2
101-200 3
201-300 4
301-400 5
401-500 6

किन्तु जिन विद्यालयों में कुल नामांकित छात्र/छात्राओं की संख्या 500 से अधिक है वैसे विद्यालयों में प्रत्येक अतिरिक्त 300 छात्र/छात्राओं पर एक अतिरिक्त रसोईया-सह-सहायक को मध्याह्न भोजन तैयार करने हेतु लगाया जाना है।

आवेदन कैसे करें /चयन प्रक्रिया

विद्यालय स्तर पर रसोईया-सह-सहायक को विद्यालय शिक्षा समिति और विद्यालय के हेड मास्टर के द्वारा बहाल करने की जिम्मेदारी दी गयी है | इसलिए जो भी आवेदन करना चाहते हैं वो अपने नजदीक के स्कूल में जाकर हेडमास्टर से संपर्क करें |

  • उसी ग्राम पंचायत के निवासी हो, जिस ग्राम पंचायत के विद्यालय में रसोईया-सह-सहायक के रूप में कार्य करना चाहते है।
  • एक परिवार से एक ही रसोईया-सह-सहायक को कार्य पर रखा जा सकता है।
  • किसी संक्रमित/आसाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति को रसोईया-सह-सहायक के रूप में कार्य पर नही रखा जाएगा।
  • जनप्रतिनिधि यथा मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच तथा आशा, आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका इत्यादि के रूप में नियोजित विभिन्न योजनाओं में काम करने वाले महिला/पुरूष एवं विद्यालय के शिक्षक/विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष/सदस्य के परिवार का निकटवर्ती सदस्य रसोईया-सह-सहायक के रूप में नही रखे जायेंगे।
  • मध्याह्व भोजन योजना अंतर्गत वर्ष 2010-11 के दिशानिर्देश के अनुसार समाज के कमजोर तबके यथा महिला (विशेषकर विधवा) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अति पिछड़ा तथा पिछड़ा एवं अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दिया जाना है।
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