मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ ग्रामीण तथा शहरी दोनो ही क्षेत्रों के गरीब परिवार के कन्या को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है।

उदेश्य:- इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना एवं बाल विवाह को रोकना है।

लक्ष्य समूह/पात्रता अनुदान की राशि+आवेदन प्रक्रिया
  •  कन्या के माता या पिता बिहार के निवासी हो
  • इस योजना के तहत कन्या को 5000/- रूपये डी०बी०टी० के माध्यम भुगतान किया जाता है।
  • विवाह 22 नवम्बर, 2007 के पश्चात सम्पन्न हुआ हो।
  • अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आय-प्रमाण पत्र 60,000/- (साठ हजार रूपये से कम) अथवा गरीबी रेखा (बी०पी०एल०) की प्रकाशित सूची
  • विवाह के समय वधु की उम्र कम-से-कम 18 वर्ष तथा वर की उम्र कम-से-कम 21 वर्ष हो
  • अंचल पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्मत आवास प्रमाण पत्र या पासपोर्ट भूमि से संबंधित प्रमाण पत्र ।
  • विवाह का विधिवत निबंधन कराया गया हो
  • दहेज नहीं देने की घोषणा की गयी हो।
  • विवाह निबंधन प्रमाण पत्र (शहरी क्षेत्रों के लिए वार्ड पार्षद एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुखिया द्वारा निर्गत)
आवश्यक सूचना:- वैसे सभी आवेदक, जिन्होनें आर०टी०पी०एस० पर अपना आवेदन किया है, परंतु उन्हें अभी तक योजना का लाभ नहीं मिला है उन सभी को सूचित किया जाता है कि वे संबंधित प्रखंड में जाकर अपना आवेदन ई- सुविधा पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु वांछित कागजात (आधार, बैंक खाता आदि) संबंधित कार्यपालक सहायक को उपलब्ध करायें ।

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