Short Detail : बिहार सरकार के द्वारा अब बिहार के श्रमिक, मजदुर, कामगार, का लेबर कार्ड ऑनलाइन बनाया जायेगा पहले इस योजना में ऑफलाइन आवेदन होता था परन्तु अब ऑनलाइन होगा एवं लेबर कार्ड जिनको जारी किया जायेगा उन श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ भी दिया जायेगा |
बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
Post Date
01/03/2023
Scheem type
State GOVT Yojna
लेबर कार्ड कौन कौन बनवा सकता है
(1)- भवननिर्माण एवं सड़क निर्माण कार्य में संलग्न अकुशल कोटि के कामगार, (2)- राज मिस्त्री, (3)- राज मिस्त्री काहेल्पर, (4)- बढ़ई, (5)- लोहार, (6)- पेंटर (7)- भवन में बिजली एवं संलग्न कार्य करने वाले इलेक्ट्रिशियन, (8)- भवन में फर्श / फ्लोर टाइल्स का कार्य करने वाले मिस्त्री तथा उसके सहायक,
(9)- सेंट्रिग एवं लोहा बांधने का कार्य करने वाले, (10)- गेट ग्रिल एवं वेल्डिंग का कार्य करने वाले, (11)- कंक्रीट मिश्रण करने वाले, कंक्रीटमिक्सर मशीन चलाने वाले तथा कंक्रीट मिक्स ढोने वाले, (12)- महिला कामगार (रैजा) जो सीमेन्ट, गारा मिक्सढोने का कार्य करती है, (13)- रौलर चालक, (14)- सड़क, पुल एवं बांध निर्माण कार्य में लगे मजदूर (15)- सड़क, पुल बांध, भवन निर्माण कार्य में विभिन्न आधुनिक यंत्रों को चलाने वाले मजदूर,
(16)- बांध, पुल संड़कया भवन निर्माण कार्य में लगे चौकीदार, (17)- भवन निर्माण में जल प्रबंधन का कार्य करने वाले प्लम्बर, फीटरइत्यादि (18)- ईट निर्माण एवं पत्थर तोड़ने के कार्य में लगे मजदूर,
(49)- रेलवे, टेलीफोन, हवाई अड्डा इत्यादि के निर्माण में लगे अकुशल अस्थायी कामगार (20)- मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत (बागवानी एवं वानिकी को छोड़कर)। उपरोक्त सभी कार्य दृष्टांतयुकत हैं। इसमें बढ़ोत्तरी हो सकती है|
लेबर कार्ड धारक को किस योजना में कितना पैसा मिलता है
1)- मातृत्व लाभ:- न्यूनतम एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर निबंधित महिला निर्माण कामगार को प्रथम दो प्रसवों के लिए प्रसव की तिथि को राज्य सरकार द्वारा अकुशल कामगार हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के 90 दिनों केमजदूरी के समतुल्य राशि देय है। यह अनुदान स्वास्थ्य, समाज कल्याण एवं अन्य विभागों के अतिरिक्त है
2)-शिक्षा के लिए वितीय सहायता:- न्यूनतम एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर निबंधित निर्माण कामगारों के पुत्र एवं पुत्री को (क) आई. आई. टी./ आई. आई. एम. तथा एम्स आदि जैसे सरकारी उत्कृष्ट संस्थानों में दाखिला होने पर पुरा ट्यूशन फीस (ख) बी. टेक अथवा समकक्ष कोर्स के लिए सरकारी संस्थान में दाखिला होने पर एकमुश्त ₹20,000 /-(रूपये बीस हजार) (ग) सरकारी पॉलिटेकनिक, नर्सिंग या समकक्ष डिप्लोमा कोर्स के अध्यन के लिए एकमुश्त ₹0,000 /-(रूपये दस हजार) (घ) सरकारी आई.टी.आई या समकक्ष के लिए एकमुश्त ₹5,000 /- (रूपये पाँच हजार)
नकद पुरस्कार :- न्यूनतम एक वर्ष की सदस्यता के पश्चात निबंधित निर्माण कामगारों के अधिकतम दो संतानों कोप्रति वर्ष बिहार राज्य के अधीन किसी भी बोर्ड द्वारा संचालति दसवीं एवं बारहवीं की परीक्षा में 80% या उससेअधिक अंक प्राप्त करने पर ₹25 हजार, 70% से 79.99% अंक प्राप्त करने पर ₹5 हजार तथा 60% से69.99% अंक प्राप्त करने पर ₹0 हजार का लाभ प्रदान किया जायेगा।
विवाह के लिए वित्तीय सहायता :- ₹ 50,000 /- (पचास हजार) निबंधित पुरूष,“ महिला कामगार को तीन वर्षों तक अनिवार्य रूपसे सदस्य रहने पर, उनके दो व्यवस्क पुत्रियों को अथवा स्वयं महिला सदस्य को, लेकिन दूसरी शादी करनेवाले श्रमिक इस योजना के हकदार नहीं है। यह अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अतिरिक्त है।
साईकिल क्रय योजना:– न्यूनतम एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण करने के पश्चात साईकिल क्रय करने के उपरान्त अधिकतम₹3,500 /- (रूपये तीन हजार पांच सौ ) साईकिल क्रय का रसीद उपलब्ध कराने पर।
औजार क्रय योजना:- अधिकतम ₹45,000 /- (रूपये पन्द्रह हजार ) निबंधित निर्माण कामगार को कौशल उन्नयन केलिए दिये जाने वाले प्रशिक्षणोपरांत उनके प्रशिक्षण संबंधित ट्रेड का औजार।
भवन मरम्मती अनुदान योजना :- अधिकतम ₹20,000 /- (रूपये बीस हजार) तीन वर्षों की सदस्यता पूरी होने पर, सिर्फ एक बार।लेकिन जिन्हें पूर्व में भवन निर्माण, साईकिल एवं औजार के लिए राशि प्राप्त हो चुका है उन्हें यह लाभ नहींदिया जायेगा।
लाभार्थी को चिकित्सा सहायता मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के समतुल्य राशि:- वैसे कामगार जिन््होने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राशि प्राप्त नहीं की है, उन्हें असाध्य रोग की चिकित्सा हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा समतुल्यराशि।
वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना:- इसका लाभ सभी निबंधित पात्र निर्माण श्रमिकों को प्राप्त होगा, जिसके तहत प्रतिवर्ष ३,000 /-(रूपये तीन हजार) की एकमुश्त राशि लाभार्थी के खाते में अंतरित की जायेगी।
पेंशन:- न्यूनतम पाँच वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर तथा 60 वर्ष की आयु के पश्चात् ₹,1000 /- (रूपयेएक हजार ) प्रतिमाह पेंशन देय होगा। बशर्ते कि अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पेंशन का लाभ न मिला हो।
विकलांगता पेंशन :- ₹,1000 /- (रूपये एक हजार) प्रतिमाह, लकवा, कोढ़, टी.बी. अथवा दुर्घटना आदि में स्थायी विकलांगता की स्थिति में तथा स्थायी पूर्ण निःशक्त्ृता की स्थिति में एकमुश्त ₹75,000 /- (रूपये पचहतरहजार) एवं आंशिक निःशक्तृता की स्थिति में एकमुश्त ₹50,000 /- (रूपये पचास हजार) देय है।
दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता:- ₹5000 /- (रूपये पांच हजार) निबंधित निर्माण कामगार के आश्रित को।43. मृत्यु लाभ (क) स्वाभाविक मृत्यु में ₹2,00,000 //- (रूपये दो लाख) (ख) दुर्घटना मृत्यु में ₹4,00,000,/- (रूपये चार लाख) यदि मृत्यु आपदा के समय होती है और आपदाप्रबंधन के द्वारा अनुदान दिया गया है, तो वैसी स्थिति में बोर्ड द्वारा मात्र ₹,00,000,/- (रूपये एकलाख रूपये) ही देय है।
और भी बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है
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