Short Detail :सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का समाज के गरीब परिवार के वृद्ध, दिव्यांग तथा विधवाओं को आर्थिक सहायता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है इसके लिए समाज कल्याण विभाग-बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएं (1) मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (2) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (3) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (4) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना (5) लक्ष्मीबाई (विधवा) पेंशन योजना (6) बिहार निःशक्तता (दिव्यांग) पेंशन योजना चलायी जा रही है- जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|
80 साल से ऊपर के वृद्ध व्यक्ति को 500/- रू० प्रतिमाह
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना
60-79 साल के वृद्ध व्यक्ति को 400/- रू० प्रतिमाह
80 साल से ऊपर के वृद्ध व्यक्ति को 500/- रू० प्रतिमाह
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
40-79 साल के विधवा महिला को 400/- रू० प्रतिमाह
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
18 साल से ऊपर उम्र के विधवा महिला को 400/- रू० प्रतिमाह
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना
80%+ विकलांग को 400 रु० प्रतिमाह
बिहार निःशक्तता पेंशन योजना
40%+ विकलांग को 400 रु० प्रतिमाह
Document List
01
दो पासपोर्ट साईज फोटो
02
दिव्यांगता की स्थिति में फोटो के साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र
03
आधार एवं मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति
04
बैंक खाता की छायाप्रति जिसमें बैंक खाता सं0 स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो
05
आय (इनकम) प्रमाण पत्र (लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए अनिवार्य है)
नोटः- वैसे पेंशनधारी जिन्होंने अपना जीवन प्रमाणी करण/भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, वे दिनांक-16.01.2023 से 15.02.2023के बीच आयोजित विशेष शिविर में अपना जीवन प्रमाणीकरण/भौतिक सत्यापन अवश्य करा लें अन्यथा आपका पेंशन बंद कर दिया जायेगा|
आवेदन की प्रक्रिया-सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओ के लिए पात्रता पूरा करने वाले व्यक्ति को विहित प्रपत्र में प्रखंड स्तर पर अवस्थित RTPS काउंटर पर आवेदन जमा करना है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए ऑनलाईन आवेदन https://www.sspmis.bihar.gov.in// पर भी आवेदन करने की व्यवस्था की गई है।