बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सस्ते और आसान तरीके से परिवहन सुविधा प्रदान करना है।
बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना चलायी जा रही है जिसमे अनुदान दिया जा रहा है। बिहार के सभी पंचायत वार आवेदन लिया जाता है जिसकी विस्तृत जानकारी निचे इस पोस्ट में दी गयी है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ 21 वर्ष से ऊपर उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं| आवेदन करने की तिथि बढ़ा है जो अब 15/10/2024 निर्धारित किया गया है| जो आगे और बढ़ भी सकता है इस योजना में जो पैसा मिलेगा उसे वापस नहीं करना पड़ेगा तो अगर आप योजना का लाभ लेना चाहते है तो पूरी जानकारी अवश्य देखें।
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मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना राज्य में गांव एवं सुदूर पंचायतों को शहरों से जोड़ने हेतु वाहन उपलब्ध कराने की योजना है|
योजना के मुख्य उद्देश्य
- ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं का विस्तार करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सस्ते और आसान तरीके से परिवहन सुविधा प्रदान करना।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना।
- रोजगार के अवसर पैदा करना।
मुख्यमंत्री परिवहन योजना वाहन का प्रकार |
इस योजना के तहत 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के नये सवारी वाहनों को एवं एम्बुलेंस को योग्य माना जायेगा।
- इ-रिक्सा / E-Rickshaw
- टेम्पो / Auto Rickshaw
- एम्बुलेंस / Ambulance
बिहार ग्राम परिवहन योजना महत्वपूर्ण तिथियाँ |
- Apply Online Start : 28.08.2024
- Online Last Date : 15.10.2024
- प्राप्त आवेदनों के आधार पर पंचायतवार एवं कोटिवार वरीयता सूची का निर्माण : 16.10.2024 से 18.10.2024 तक
- चयन सूची का प्रकाशन :24.10.2024
- आपत्ति आमंत्रण :25.10.2024 से 04.11.2024 तक
- अंतिम चयन सूची का प्रकाशन : 11.11.2024
- प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभुकों को चयनपत्र का तामिला : 12.11.2024 से 19.11.2024 तक
- वाहन क्रय के बाद चयनित लाभुक द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु आवेवन समर्पित करना : 20.11.2024 से लगातार
- अनुदान की राशि CFMS के माध्यम से लाभुक के 12. खाते में भुगतान करना : आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर
योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है? |
- प्रत्येक पंचायत के लिए 7 योग्य आवेदकों चयन किया जाएगा।
- जिनमें 4 लामुक अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) एवं
- 3 लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के सदस्य होंगे।
- प्रति पंचायत अधिकतम 7 लाभुक
- लामुक की न्यूनतम उम्र सीमा आवेदन आमंत्रण की तिथि को 21 वर्ष होगी।
- लामुक को सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए एवं पूर्व से कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए।
- किसी पंचायत के लिए लाभ प्राप्त करने हेतु लाभुक को उक्त पंचायत का निवासी होना चाहिए।
- लामुक के पास हल्के मोटरयान के चालक की लाइसेंस (LMV) होनी चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन में कौन कौन से दस्तावेज लगेगा ? |
- जाति प्रमाण-पत्र
- आवासीय प्रमाण-पत्र
- शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र
- उम्र संबंधित प्रमाण-पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- (LMV) ड्राइविंग लाइसेंस
परिवहन योजना में कितना पैसे मिलेगा? |
अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50% तक की राशि अथवा अधिकतम 1.00 (एक) लाख रूपये होगी। वाहन के खरीद मूल्य से अभिप्राय है- वाहन का एक्स शोरूम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन टैक्स तीनों को जोड़ कर कुल राशि। ई-रिक्शा के क्रय की स्थिति में खरीद मूल्य का 50% परंतु अधिकतम 70,000 (सत्तर हजार) रू० अनुदान दिया जाएगा। एम्बुलेंस के क्रय की स्थिति में अधिकतम 2 लाख रूपये अनुदान दिया जाएगा।
- ई-रिक्शा – 70 हजार रूपये
- टेम्पो – 1 लाख रूपये
- एम्बुलेंस – 2 लाख रूपये
Intrested Candidate for More Details Please Download Official Notification And Read All Details Before Apply Online.
Mukhyamntri Gram Parivahan Yojna Online Link |
- Online Apply Kaise Kare : Click Here
- Apply Online : Registration || Login
- Official Notification : Click Here
- Official Website : Click Here
- Whats App Group : Click Here
निष्कर्ष
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा और वे मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे।
अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।