बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना चलायी जा रही है जिसमे आवेदन करके 5 लाख रूपये का अनुदान दिया जा रहा है। बिहार के सभी प्रखंड में आवेदन लिया जाता है जिसकी विस्तृत जानकारी निचे इस पोस्ट में दी गयी है मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का लाभ 18 वर्ष से ऊपर उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं आवेदन करने की तिथि 01 अगस्त 2024 से 25 अगस्त 2024 निर्धारित किया गया है जो आगे और बढ़ भी सकता है इस योजना में जो 5 लाख मिलेगा उसे वापस नहीं करना पड़ेगा तो अगर आप परिवं योजना का लाभ लेना कहते है तो पूरी जानकारी अवश्य देखें।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना राज्य में प्रखंडों एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु बस उपलब्ध कराने की योजना
जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा प्रखंडवार एवं कोटिवार आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण।
27.08.2024
जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा तैयार वरीयता सूची के आधार पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा लाभुक का चयन करना
29.08.2024
स्वीकृत लाभुकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची को संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में प्रकाशित करते हुए तीन दिनों की समय सीमा में आपत्ति आमंत्रित करना।
02.09.2024
जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आपत्ति निराकरण के पश्चात अंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जाना।
05.09.2024
जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभुकों को चयनपत्र का तामिला कराना
06.09.2024 से 10.09.2024
बस क्रय के बाद चयनित लाभुक द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करना।
11.09.2024 से लगातार
जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा अनुदान की राशि CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते में भुगतान करना।
आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर
इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों एवं प्रखंड़ों से जिला मुख्यालय तक आम जनों को यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ कराना एवं राज्य के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार का सृजन करना है।
परिवहन योजना में कितना पैसे मिलेगा?
लाभुकों को बस के कय पर प्रति बस 5 लाख रु० अनुदान का भुगतान किया जाएगा।
योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है?
लाभुक की न्यूनतम उम्र सीमा आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष होनी चाहिए।
लाभुक के पास चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए।
लाभुक को सरकारी सेवा में कार्यरत / नियोजित नहीं होना चाहिए।
किसी प्रखंड में योजना का लाभ लेने हेतु लाभुक को उस प्रखंड का निवासी होना चाहिए।
सुयोग्य श्रेणी से एक से अधिक लाभुक संयुक्त रुप से भी आवेदन कर सकेंगे।
वाहन का प्रकार
इस योजना के तहत बस को योग्य माना जाएगा एवं मिनी बस को प्राथमिकता दी जाएगी।
Intrested Candidate for More Details Please Download Official Notification And Read All Details Before Apply Online.